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कृषि भूमि पर भी पास होगा नक्शा
नगर विकास विभाग ने जारी किया आदेश रांची : मास्टर प्लान में कृषि क्षेत्र के रूप में चिह्न्ति भूमि पर निर्माण करने का रास्ता साफ हो गया है. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के उपाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद कृषि भूमि पर नक्शा पास किया जा सकेगा. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी […]
नगर विकास विभाग ने जारी किया आदेश
रांची : मास्टर प्लान में कृषि क्षेत्र के रूप में चिह्न्ति भूमि पर निर्माण करने का रास्ता साफ हो गया है. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के उपाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद कृषि भूमि पर नक्शा पास किया जा सकेगा. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
आदेश में कहा गया है कि आरआरडीए बोर्ड के पूर्ण गठन होने तक मास्टर प्लान में कृषि क्षेत्र के रूप में चिह्न्ति भूमि पर भवन प्लान स्वीकृति के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आरआरडीए के उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है.मालूम हो कि आरआरडीए के क्षेत्रधिकार में ज्यादातर भूमि मास्टर प्लान में कृषि भूमि के रूप में चिह्न्ति है.
मास्टर प्लान में कृषि क्षेत्र के रूप में चिह्न्ति भूमि की प्रकृति में बदलाव का अधिकार आरआरडीए बोर्ड के पास है. पिछले कई वर्षो से आरआरडीए बोर्ड का गठन नहीं हो सका है. इस वजह से आरआरडीए के क्षेत्रधिकार में नक्शों को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी. बड़ी संख्या में नक्शा स्वीकृति के आवेदन आरआरडीए में लंबित हैं. आरआरडीए उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित अफसरों ने इस बारे में कई बार सरकार से मार्ग दर्शन मांगे थे, परंतु नगर विकास विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण नक्शों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी.
अब आरआरडीए के उपाध्यक्ष को भूमि की प्रकृति में बदलाव की शक्ति प्रदत्त करने के बाद राजधानी के आस-पास के क्षेत्रों की भूमि के नक्शे पास करा निर्माण किया जा सकेगा. भूमि की प्रकृति में बदलाव होने की स्थिति में आरआरडीए उपाध्यक्ष की स्वीकृति से वहां नक्शे पास कराये जा सकेंगे.
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