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पेंशन का लक्ष्य पूरा नहीं होता
रांची : गरीबों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लक्ष्य पूरा नहीं होता. यह लक्ष्य भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय तय करता है. वृद्धावस्था पेंशन (60 से 79 वर्ष), वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष व अधिक), विधवा पेंशन व विकलांगता पेंशन का लक्ष्य पहले भी पूरा नहीं हो पाता था. 80 वर्ष व […]
रांची : गरीबों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लक्ष्य पूरा नहीं होता. यह लक्ष्य भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय तय करता है. वृद्धावस्था पेंशन (60 से 79 वर्ष), वृद्धावस्था पेंशन (80 वर्ष व अधिक), विधवा पेंशन व विकलांगता पेंशन का लक्ष्य पहले भी पूरा नहीं हो पाता था. 80 वर्ष व अधिक उम्र वाले लाभुकों की संख्या सीमित है. इसलिए यह लक्ष्य पूरा करना कठिन भी है.
विकलांगता पेंशन को छोड़ शेष पेंशन बीपीएल लोगों को देय हैं. वहीं विकलांगता पेंशन के लिए 80 फीसदी विकलांगता वाले लोग पात्र हैं. सभी पेंशन श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से दिये जाते हैं. विभाग राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना भी संचालित करता है. इसमें राज्य सरकार अपने फंड से विधवा, विकलांग व बंधुआ मजदूर से मुक्त लोगों को 400 रु प्रति माह पेंशन देती है.
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