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सीयूजे की इंजीनियर के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया

संवाददाता, रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयुजे) के सिविल इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में संज्ञान लिया और सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. मामला जुलाई 2011 से जुलाई 2014 के बीच का है. इस मामले में सीबीआइ ने 31 […]

संवाददाता, रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयुजे) के सिविल इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में संज्ञान लिया और सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. मामला जुलाई 2011 से जुलाई 2014 के बीच का है. इस मामले में सीबीआइ ने 31 दिसंबर 2014 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. कांके रोड निवासी संजय कुमार कांके रोड स्थित राधाकुंज अपार्टमेंट में रहते हैं. उनकी संपत्ति की जांच की गयी, तो पता चला कि 77,22,673 रुपये उनके आय से अधिक है. सीबीआइ में किसी ने संजय कुमार के आय से अधिक संपत्ति के संबंध में शिकायत की थी. उसके बाद सीबीआइ इंस्पेक्टर अमित कुमार ने मामले की जांच की और आरसी-17(ए)/ 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. तीन जुलाई 2015 को इस संबंध में अदालत में सीबीआइ की ओर चार्जशीट दाखिल की थी.

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