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आवास बोर्ड के निर्णय पर अंतिम सुनवाई 14 अगस्त को

मामला मकान आवंटन रद्द करने के आदेश को चुनौती देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को आवास बोर्ड द्वारा मकान आवंटन रद्द करने को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी पक्षों को तैयार होकर आने को कहा. साथ ही फाइनल […]

मामला मकान आवंटन रद्द करने के आदेश को चुनौती देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को आवास बोर्ड द्वारा मकान आवंटन रद्द करने को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी पक्षों को तैयार होकर आने को कहा. साथ ही फाइनल सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सचिन ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने अपने स्तर से अस्थायी तौर पर मकान आवंटित किया था. इस पर बोर्ड का अनुमोदन भी नहीं लिया गया. कम रेंट पर मकान देने के कारण बोर्ड को राजस्व का नुकसान हो रहा था. मई 2015 में बोर्ड ने 46 मकानों का आवंटन रद्द कर दिया. इस पर बोर्ड की सहमति भी ले ली गयी है. वहीं, प्रार्थियों की ओर से बोर्ड के आदेश को गलत बताया गया. गौरतलब है कि प्रार्थी राकेश कुमार सिन्हा एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर बोर्ड के मकान का आवंटन रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गयी है.

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