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टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव चार सप्ताह में कराने का आदेश

हाइकोर्ट में अपील याचिका खारिजएकल पीठ का आदेश बरकरार रखाउपायुक्त व एसएसपी के सुपरविजन में होगा चुनावरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के […]

हाइकोर्ट में अपील याचिका खारिजएकल पीठ का आदेश बरकरार रखाउपायुक्त व एसएसपी के सुपरविजन में होगा चुनावरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा. साथ ही अपील याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि यूनियन का चुनाव चार सप्ताह में कराया जाये. चुनाव उपायुक्त व एसएसपी के सुपरविजन में कराया जायेगा. चुनाव कराने को इच्छुक प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि 30 मार्च 2014 को यूनियन का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया. ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत यूनियन का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है. चुनाव को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जस्टिस एस चंद्रशेखर की एकल पीठ ने छह सप्ताह के अंदर यूनियन का चुनाव उपायुक्त व एसएसपी के सुपरविजन में कराने का आदेश पारित किया. यूनियन पर कब्जा जमाये लोग चुनाव नहीं चाहते है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित व संवैधानिक है. मालूम हो कि प्रार्थी टेल्को वर्कर्स यूनियन की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी थी. कहा गया था कि यूनियन का चुनाव हो गया है. इसलिए पुन: चुनाव कराने की जरूरत नहीं है. वहीं अरुण कुमार सिंह, हर्षवर्द्धन की ओर से भी याचिका दायर की गयी थी.

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