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सुखाड़ से निबटने के लिए क्या किया बताएं

रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को सूखाग्रस्त पलामू प्रमंडल में लोगों को राहत देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि सूखाग्रस्त पलामू प्रमंडल […]

रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को सूखाग्रस्त पलामू प्रमंडल में लोगों को राहत देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पूछा कि सूखाग्रस्त पलामू प्रमंडल में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाया है. जो पैसे आवंटित थे, वह क्यों नहीं खर्च किये गये.
मेदिनीनगर, लातेहार व गढ़वा जिला के उपायुक्तों के साथ बैठक कर अद्यतन स्थिति से कोर्ट को अवगत करायें. खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी की बातों से स्पष्ट होता है कि उक्त जिलों की स्थिति काफी गंभीर है. गांवों में पानी नहीं मिल रहा है. इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. पानी तो देना ही पड़ेगा. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने पक्ष रखा.
गांव में पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है. संबंधित उपायुक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं. राज्य सरकार की कैबिनेट ने 10 अगस्त 2014 को मेदिनीनगर व गढ़वा को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमेंद्र प्रताप देहाती ने जनहित याचिका दायर कर सूखाग्रस्त जिलों के लोगों को राहत दिलाने की गुहार लगायी है.
पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने का मामला लंबित
हाइकोर्ट में आजादी के बाद से 15 बार सूखा की चपेट में आनेवाले पलामू प्रमंडल के लोगों को राहत दिलाने का एक और मामला लंबित है. हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने जनहित याचिका (4065/2014) दायर की है, जो लंबित है. प्रार्थी का कहना है कि झारखंड बनने के बाद आठ बार पलामू के गढ़वा, डालटेनगंज व लातेहार जिला के लोग सूखा ङोल चुके है. लगातार पलायन हो रहा है. उक्त जिलों में पानी व बिजली का गंभीर संकट है. उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की है.

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