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बाय लॉज को संशोधित करने का निर्णय

झारखंड कोऑपरेटिव महासंघ की आमसभा वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड को-ऑपरेटिव महासंघ की आमसभा में बाय लॉज को संशोधित करने का निर्णय लिया गया. आम सभा की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के अध्यक्ष अजय कच्छप ने कहा कि अब संस्थान की उप विधि (बाय लॉज) को बदलने की जरूरत है. इसमें सदस्यता और हिस्सा पूंजी जैसे नियमों […]

झारखंड कोऑपरेटिव महासंघ की आमसभा वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड को-ऑपरेटिव महासंघ की आमसभा में बाय लॉज को संशोधित करने का निर्णय लिया गया. आम सभा की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के अध्यक्ष अजय कच्छप ने कहा कि अब संस्थान की उप विधि (बाय लॉज) को बदलने की जरूरत है. इसमें सदस्यता और हिस्सा पूंजी जैसे नियमों में संशोधन जरूरी है. उन्होंने कहा कि महासंघ से जुड़नेवाली समितियों के शुल्क में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए. प्राथमिक समिति के लिए यह राशि एक हजार रुपये, केंद्रीय समितियों के लिए पांच हजार और राज्य स्तरीय शीर्ष सरकारी सहकारी समितियों के लिए यह राशि 10 हजार रुपये की जानी चाहिए. महासंघ के निदेशक डॉ हरीश सांस्कृत्यायन ने कहा कि 97 वां संशोधन विधेयक को राज्य में शीघ्र लागू किया जाना चाहिए. आम सभा में उदय प्रताप सिंह, भोला प्रसाद जायसवाल, निरंकुश मिश्रा, सत्येंद्र चौहान, रामप्रवेश यादव, फरहाना खातून ने भी अपने विचार रखे.

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