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झारखंड पंचायत सचिव नियमावली बनी

अधिसूचना जारी- पंचायत सचिव गृह प्रखंड में नहीं रहेंगे, तबादला जिला स्थापना समिति से होगारांची . पंचायती राज एवं एनआरइपी (विशेष प्रमंडल) विभाग ने झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा शर्त व कर्तव्य) नियमावली बना लिया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. इसके तहत उनकी नियुक्ति से लेकर कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया […]

अधिसूचना जारी- पंचायत सचिव गृह प्रखंड में नहीं रहेंगे, तबादला जिला स्थापना समिति से होगारांची . पंचायती राज एवं एनआरइपी (विशेष प्रमंडल) विभाग ने झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवा शर्त व कर्तव्य) नियमावली बना लिया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. इसके तहत उनकी नियुक्ति से लेकर कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है. पंचायत सचिवों को अपने गृह प्रखंड में नहीं रखा जायेगा. वहीं उनका तबादला जिला स्थापना समिति के माध्यम से होगा. जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष डीसी होंगे, जबकि विकास आयुक्त उपाध्यक्ष, जिला पंचायत राज पदाधिकारी व अनुसूचित जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य होगा. यह भी प्रावधान किया गया है कि पंचायत सचिव का स्थानांतरण तीन वर्ष के बाद होगा. विशेष परिस्थिति में ही इन्हें तीन साल के पहले बदला जा सकेगा. इनका तबादला एक जिले से दूसरे जिले में करने की शक्ति पंचायत राज निदेशक की होगी.

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