10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

धातु कबाड़ के आयात के लिए नियम अधिसूचित

नयी दिल्ली. सरकार ने धातुओं के कबाड़ के आयात के लिए नियम अधिसूचित किये हैं जिसके तहत कतिपय श्रेणी के प्रसंस्कृत धातु कबाड़ के आयातकों को अपनी ओर से घोषणा करते हुए कानूनी हल्फनामा देना होगा कि खेप की भली भांति जांच कर ली गयी और उसमें कोई विस्फोटक व रेडियोएक्टिव सामग्री नहीं है. वाणिज्य […]

नयी दिल्ली. सरकार ने धातुओं के कबाड़ के आयात के लिए नियम अधिसूचित किये हैं जिसके तहत कतिपय श्रेणी के प्रसंस्कृत धातु कबाड़ के आयातकों को अपनी ओर से घोषणा करते हुए कानूनी हल्फनामा देना होगा कि खेप की भली भांति जांच कर ली गयी और उसमें कोई विस्फोटक व रेडियोएक्टिव सामग्री नहीं है. वाणिज्य मंत्रालय ने इन प्रावधानों को अधिसूचित किया है. इसके तहत आयातकों को यह भी हलफनामा देना होगा कि आयातित किया जा रहा धातु कबाड़ प्रसंस्कृत है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इससे संबंधी अधिसूचना में कहा है, ‘स्कैनर व रेडियोलाजिक्ल डिटेक्शन इक्विपमेंट (आरडीइ) सुसज्जित बंदरगाहों के जरिये कुछ तय श्रेणी के प्रसंस्कृत धातु कबाड़ के आयात से जड़े प्रावधानों को अधिसूचित किया जाता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें