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बाबूलाल मरांडी की याचिका पर आज हाइकोर्ट में होगी सुनवाई

झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को दी है चुनौतीजेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को वोट देने से रोकने का आग्रहरांची . हाइकोर्ट में सोमवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई होगी. प्रार्थी की ओर […]

झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को दी है चुनौतीजेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को वोट देने से रोकने का आग्रहरांची . हाइकोर्ट में सोमवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में झारखंड विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई होगी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया. इस पर अदालत ने प्रार्थी को सभी प्रतिवादियों को सूचित करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की. गौरतलब है कि जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाइकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की है. झारखंड विधानसभाध्यक्ष द्वारा 12 फरवरी 2015 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है. जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में विधानसभाध्यक्ष ने जो अंतरिम आदेश पारित किया है, वह उसे गलत बताया गया है. प्रार्थी ने जेवीएम से टूटे विधायक गणेश गंझू, जानकी यादव, रणधीर सिंह, अमर बाउरी, नवीन जायसवाल व आलोक चौरसिया को दो जुलाई को राज्यसभा की एक सीट के लिए होनेवाले मतदान में वोट देने से रोकने का भी आग्रह किया है. प्रार्थी ने इस संबंध में कोर्ट से उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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