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जाह्नवी गाडकर को नहीं मिली जमानत

शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला मुंबई. 35 वर्षीय कॉरपोरेट वकील जाह्नवी गाडकर की जमानत याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. गाडकर पर दस जून को शराब पीकर अपने वाहन से दो लोगों को कुचलने का आरोप है. मजिस्ट्रेट रिचा खेडकर ने अपने फैसले में कहा, गाडकर की न्यायिक हिरासत अवधि 10 […]

शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला मुंबई. 35 वर्षीय कॉरपोरेट वकील जाह्नवी गाडकर की जमानत याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. गाडकर पर दस जून को शराब पीकर अपने वाहन से दो लोगों को कुचलने का आरोप है. मजिस्ट्रेट रिचा खेडकर ने अपने फैसले में कहा, गाडकर की न्यायिक हिरासत अवधि 10 जुलाई तक बढ़ायी जाती है. गाडकर ने अपने वकील अमित देसाई के माध्यम से कुर्ला की अदालत से कहा कि मामले में जांच पूरी हो गयी है लिहाजा उनको और हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है. देसाई ने कहा कि अगर गाडकर को जेल में रखा जाता है तो यह सुनवाई से पूर्व सजा होगी. वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में गैर इरादत हत्या का आरोप नहीं बनता और पुलिस को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 लगानी चाहिए थी जो शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित है. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी जब महिला हो और अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से जुड़ा हुआ नहीं हो तो मजिस्ट्रेट भी जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं.

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