कोलकाता. शहर की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. मित्रा के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगते हुए एक गवाह के हवाले से कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सारधा समूह के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीपुर अदालत, लक्ष्मीकांत दास ने मित्रा की जमान याचिका को खारिज किया. मित्रा के वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि एक गवाह ने अपने हलफनामे में कहा था कि जब उसने सारधा समूह में भरोसा जताया था तो वह तीन बिंदुओं से प्रभावित हुआ था. इनमें ममता बनर्जी के बांग्ला समाचारपत्र कलम के उदघाटन समारोह में उपस्थिति शामिल है. इस समाचारपत्र का स्वामित्व चिट फंड कंपनी का मीडिया प्रभाग कर रहा था.
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बंगाल के मंत्री की जमानत याचिका खारिज
कोलकाता. शहर की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. मित्रा के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगते हुए एक गवाह के हवाले से कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सारधा समूह के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. कार्यवाहक […]
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