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नोट फॉर वोट: सुनील सहाय चार को हाजिर हों

रांची: निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो साकिर की अदालत ने नोट फॉर वोट मामले के आरोपी कांग्रेस नेता सुनील सहाय तथा संतोष कुमार सिंह को चार जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया है. इस संबंध में निगरानी ने चाजर्शीट दाखिल किया है. उसी पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने आदेश दिया है. गौरतलब है […]

रांची: निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो साकिर की अदालत ने नोट फॉर वोट मामले के आरोपी कांग्रेस नेता सुनील सहाय तथा संतोष कुमार सिंह को चार जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया है. इस संबंध में निगरानी ने चाजर्शीट दाखिल किया है. उसी पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने आदेश दिया है.
गौरतलब है कि मामला सात अप्रैल 2013 के रांची निकाय चुनाव के समय का है. सरकुलर रोड स्थित होटल सिटी पैलेस से पूर्व मेयर व कांग्रेसी नेता रमा खलखो के बूथ पर भेजे जाने वाली सामग्री में रुपये भेजे जाने की जानकारी मिलने पर तत्कालीन सिटी एसपी मनोज रतन ने वहां छापामारी की थी. होटल से 21.90 लाख रुपये बरामद किये गये थे. इस मामले में एक होटल के संचालक को गिरफ्तार किया गया था. तत्कालीन सिटी डीएसपी पीएन सिंह को मामले की जांच की जांच की जिम्मेदारी दी गयी थी. जांच को प्रभावित करने के लिए उनका तबादला भी किया गया था, लेकिन बाद में उनके तबादले पर रोक लगा दी गयी थी.
आयकर अधिकारी की गवाही चार को
रांची नगर निगम चुनाव में ‘नोट फॉर वोट’ मामले में आयकर अधिकारी की गवाही के लिए चार जुलाई की तिथि तय की गयी है. चुनाव से एक दिन पहले होटल सीटी पैलेस से पुलिस ने 21 लाख रुपये जब्त किये थे. इस सिलसिले में थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें तत्कालीन मेयर रमा खलखो को अभियुक्त बनाया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तत्कालीन आयकर अनुसंधान उप निदेशक अमरेश तिवारी ने रमा मामले की जांच की थी. इस मामले की सुनवाई निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रही है. अदालत ने तत्कालीन आयकर उपनिदेशक अमरेश तिवारी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है. वे फिलहाल लखनऊ में पदस्थापित हैं.

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