नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के नये फॉर्म अधिसूचित कर दिये हैं. इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फॉर्म भी शामिल है. आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश सोमवार को प्रकाशित कर दिया. करदाता व अन्य इकाइयां अब अपनी आइटीआर 31 अगस्त तक दाखिल कर सकती हैं. सरकार ने आलोचनाओं के चलते पूर्व में प्रस्तावित फामार्ें को वापस ले लिया था और अब रिटर्न दाखिल करने की यह नयी तारीख तय की है.नये फॉर्म में आइटीआर 2ए का इस्तेमाल व्यक्तिगत आयकरदाता व अविभाजित हिंदू परिवार कर सकेंगे, जिनकी किसी तरह की कारोबारी या पेशेवराना आय नहीं होती है और जिनकी कोई विदेशी संपत्ति नहीं है. इसमें करदाता को ‘अगर है’, तो पासपोर्ट का नंबर देना होगा. इसके साथ ही उन्हें ये बताना होगा कि बीते साल के दौरान किसी भी समय उनके पास निष्क्रिय खातों को छोड़ कर कुल मिला कर कितने बचत व चालू बैंक खाते थे.
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नया सरलीकृत आइटीआर फार्म अधिसूचित
नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के नये फॉर्म अधिसूचित कर दिये हैं. इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फॉर्म भी शामिल है. आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश सोमवार को […]
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