नयी दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने नशे की हालत में स्कूटर चला रहे दोषी व्यक्ति की तीन दिन की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि भारी नशे में धुत वाहन चला रहा चालक ‘आत्मघाती मानव बम’ जैसा है, जो कई लोगों के जीवन को लील सकता है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने कहा कि अपीलकर्ता रोहित भार्गव के साथ किसी तरह की नरमी का पात्र नहीं है. कोर्ट ने इसके साथ ही पिछले महीने निचली अदालत द्वारा उसे तीन दिन जेल की सजा सुनाये जाने के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी. निचली अदालत ने उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग के निवासी भार्गव पर 3,600 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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नशे में धुत चालक ‘आत्मघाती मानव बम’ जैसा : कोर्ट
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने नशे की हालत में स्कूटर चला रहे दोषी व्यक्ति की तीन दिन की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि भारी नशे में धुत वाहन चला रहा चालक ‘आत्मघाती मानव बम’ जैसा है, जो कई लोगों के जीवन को लील सकता है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा […]
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