चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देशएजेंसियां, नयी दिल्लीअब आप वोट डालकर आयेंेगे, तो उसका प्रमाण न केवल आकार मंे बड़ा, बल्कि गहरा भी होगा. मतदान अधिकारियों द्वारा वोटर स्याही का इस्तेमाल ढंग से नहीं करने की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है. इस स्याही का इस्तेमाल ब्रश के जरिये होगा, जो खासतौर पर इसी मकसद के लिए दिया जायेगा.हाल के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह स्याही मतदाता की उंगली पर ब्रश से लगायी जायेगी. इसे बायें हाथ की तर्जनी उंगली के पहले जोड़ से लेकर नाखून के शीर्ष तक लगाया जायेगा. नियंत्रण इकाई (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के) के मतदान प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियंत्रण इकाई के मतदान बटन दबाने से पहले मतदाता की अंगुली पर स्याही का निशान मौजूद हो. चुनाव आयोग ने कहा कि यह आदेश इसलिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि हाल के चुनावों में आयोग को चंद रिपोर्ट ऐसी मिली थी कि न मिट सकनेवाली स्याही को ढंग से नहीं लगाया गया.शिकायतेंत्रमतदान अधिकारी स्याही लगाने के लिए ब्रश के बजाय माचिस की तीली इस्तेमाल करते हैंत्रस्याही मुश्किल से नजर आती है और लोग फिर से वोट डालने के लिए इसको मिटा देते हैंब्रश की भी आपूर्ति करेगा मैसूर पेंट्सचुनाव आयोग ने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ‘तुरंत प्रभाव’ से मतदान स्याही के साथ साथ ब्रशों की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने को कहा है. कर्नाटक सरकार का यह उपक्रम भारत में सभी राज्यों और कुछ अन्य देशों को भी स्याही की आपूर्ति करता है.कंपनी का दावाएक बार उंगली पर लगने के बाद यह कई माह तक नहीं मिटती.
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वोटर की उंगली पर अब बड़ा निशान
चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देशएजेंसियां, नयी दिल्लीअब आप वोट डालकर आयेंेगे, तो उसका प्रमाण न केवल आकार मंे बड़ा, बल्कि गहरा भी होगा. मतदान अधिकारियों द्वारा वोटर स्याही का इस्तेमाल ढंग से नहीं करने की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है. इस स्याही का इस्तेमाल ब्रश के जरिये होगा, […]
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