नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने अगस्त, 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ लोगों को कथित रूप से ‘उकसाने’ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांगवाली याचिका खारिज कर दी है. नजफगढ़ निवासी सतबीर सिंह ने वर्ष 2011 में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी, जिसमें पुलिस को ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ के तत्कालीन सदस्य केजरीवाल, हजारे, किरन बेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किया गया था. विशेष जज संजय गर्ग ने कहा कि आवेदन में ‘दम नहीं है’, क्योंकि मामला बहुत देर से दायर हुआ है.
केजरीवाल, अन्ना और अन्य के खिलाफ याचिका खारिज
नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने अगस्त, 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ लोगों को कथित रूप से ‘उकसाने’ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांगवाली याचिका खारिज कर दी है. नजफगढ़ निवासी सतबीर सिंह ने वर्ष 2011 में एक […]
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