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तारा प्रकरण की जांच सीबीआइ को
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली प्रकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंपने का निर्देश […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली प्रकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया.
याचिका निष्पादित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले में दर्ज तीन प्राथमिकी (742/2014, 797/2014 व 799/2014) की जांच सीबीआइ को सौंपने की बात कही. सीबीआइ द्वारा इन मामलों की जांच शीघ्र शुरू की जाये. इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है.
जरूरत हो, तो निचली अदालत में आवेदन देकर सीबीआइ संबंधित रिकार्ड प्राप्त कर सकती है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि तारा शाहदेव प्रकरण की जांच सीबीआइ को सौंपने की अनुशंसा पहले ही की जा चुकी है.
इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं. निचली अदालत द्वारा ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है. तीनों मामलों की जांच सीबीआइ को दी जा सकती है. वहीं कोर्ट के कड़े रूख के बाद सीबीआइ प्रकरण की जांच को तैयार हुई थी. गौरतलब है कि प्रार्थी अखंड भारत की ओर से जनहित याचिका दायर कर तारा शाहदेव-रंजीत सिंह कोहली प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग की थी.
रांची : सीजेएम दिवाकर पांडे की अदालत में रंजीत कोहली ने आवेदन देकर ब्लेयर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट को खोलने का आग्रह किया है. कोहली ने आवेदन में कहा है कि फ्लैट को खोलने की इजाजत दी जाये, ताकि उसमें उसकी मां कौशल रानी रह सके. अदालत ने हिंदपीढ़ी थाने से फ्लैट के संबंध में जानकारी मांगी है.
गौरतलब है कि रंजीत कोहली निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने एवं धर्म परिवर्तन करने के मामले में आरोपी है. इस मामले में उसकी मां भी सह आरोपी है.
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