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गलत मुआवजा बांटा था बरखास्त होंगे जे हेरेंज

विवेक चंद्र रांची : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेवियर हेरेंज नौकरी से बरखास्त किये जायेंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश पर बरखास्तगी की कार्यवाही की जा रही है. हेरेंज ने बोकारो एसडीओ रहते हुए मुआवजा बांटने में भारी गड़बड़ी की थी. वर्ष 1984 में हुए दंगे में पीड़ित सिखों के परिजन बताते हुए सर्वजीत […]

विवेक चंद्र
रांची : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेवियर हेरेंज नौकरी से बरखास्त किये जायेंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश पर बरखास्तगी की कार्यवाही की जा रही है. हेरेंज ने बोकारो एसडीओ रहते हुए मुआवजा बांटने में भारी गड़बड़ी की थी.
वर्ष 1984 में हुए दंगे में पीड़ित सिखों के परिजन बताते हुए सर्वजीत सिंह कलसी को गलत तरीके से 71.30 लाख रुपये का भुगतान किया था. वर्ष 2007 में किये गये इस भुगतान के लिए तत्कालीन डीसी, एसपी और अपर समाहर्ता विष्णु कुमार को भी दोषी माना गया है. मुख्यमंत्री ने इन अफसरों की भी जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
13 दिन अपने पास रखी थी मुआवजे की राशि
वर्ष 2007 में बोकारो के तत्कालीन एसडीओ जेवियर हेरेंज ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों को देने के लिए सरकार द्वारा आवंटित मुआवजा राशि 13 दिनों तक अपने पास रखी थी. उन्होंने 13 अप्रैल को एक साथ 22 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया था. जबकि 70.20 लाख रुपये की निकासी उन्होंने 31 मार्च को ही कर ली थी. नजारत उपसमाहर्ता युगल किशोर चौबे के साथ मिल कर हेरेंज ने कोषागार पदाधिकारी के हस्ताक्षर के बिना आवंटन पंजी में गड़बड़ी की थी.
25 साल बाद दिये जा रहे मुआवजे में कर दी गड़बड़ी
वर्ष 2007 में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया था. 25 वर्षो तक इंतजार के बाद भी सही हाथों तक मुआवजा नहीं जाने दिया गया. जेवियर हेरेंज को मामले में सुनियोजित तरीके से संबंधित राशि का गलत भुगतान करने और अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है.

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