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सरकार के जवाब पर प्रार्थी ने लिया समय

मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के लिए बने कानून को राज्य में लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. […]

मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के लिए बने कानून को राज्य में लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया गया. सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को राज्य में लागू किया जा रहा है. एक्ट के तहत कई कदम उठाये गये है. स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने, फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कर उनकी पहचान करने, उन्हें पहचान पत्र देने आदि के लिए परामर्शी की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है. राज्य सरकार के जवाब पर प्रार्थी ने प्रति उत्तर दाखिल करने की बात कही. इसके लिए समय देने का आग्रह किया. गौरतलब है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

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