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विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक लोस से पारित

नयी दिल्ली. लोकसभा ने सोमवार को विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक को पारित कर दिया जिसमें 700 से अधिक अप्रचलित एवं उपयोग में नहीं आनेवाले विनियोग कानून को समाप्त करने की बात कही गयी है. विधि की पुस्तिका से अप्रचलित एवं उपयोग में नहीं आनेवाले कानूनों को समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को […]

नयी दिल्ली. लोकसभा ने सोमवार को विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक को पारित कर दिया जिसमें 700 से अधिक अप्रचलित एवं उपयोग में नहीं आनेवाले विनियोग कानून को समाप्त करने की बात कही गयी है. विधि की पुस्तिका से अप्रचलित एवं उपयोग में नहीं आनेवाले कानूनों को समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को जारी रखते हुए विधि मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने रेलवे विनियोग अधिनियम समेत 758 विनियोग अधिनियमों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक रखा था जिसे चर्चा के बाद सदन ने मंजूरी दे दी. गौड़ा ने कहा कि पिछले काफी वर्षों में कई विनियोग कानून पारित किये गये हैं, लेकिन ये अपनी प्रसांगिकता खोने के बावजूद विधि की पुस्तिका में बने हुए हैं. इस विधेयक के माध्यम से ऐसे ही अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने की पहल की गयी है. उल्लेखनीय है कि विनियोग अधिनियम एक सीमित अवधि के लिए होता है और इसमें एक वित्त वर्ष के लिए खर्च का अधिकार होता है. पेश विधेयक में संसद द्वारा 1950 से 1976 के बीच बनाये गये 111 राज्य विनियोग अधिनियमों को भी समाप्त करने का उपबंध है. प्रस्तावित विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुरूप है.

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