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झारखंड की सीट से बिहार का नेता जायेगा राज्यसभा?

– बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रणनीति – खाली पड़ी एक सीट के लिए चुनाव का रास्ता हुआ साफ – निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है तिथि की घोषणा रांची : झारखंड में राज्यसभा की खाली पड़ी एक सीट पर चुनाव कराने का रास्ता साफ हो चुका है. नियम के तहत एक वर्ष […]

– बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रणनीति
– खाली पड़ी एक सीट के लिए चुनाव का रास्ता हुआ साफ
– निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है तिथि की घोषणा
रांची : झारखंड में राज्यसभा की खाली पड़ी एक सीट पर चुनाव कराने का रास्ता साफ हो चुका है. नियम के तहत एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल बचा होने पर खाली पड़ी सीट पर चुनाव कराने का प्रावधान है. निर्वाचन आयोग कभी भी खाली पड़ी राज्यसभा की इस सीट के लिए तिथि की घोषणा कर सकता है. नवनिर्वाचित सांसद जून 2016 तक इस पद पर रहेंगे.
सूत्रों के अनुसार भाजपा इस सीट से बिहार के नेता को राज्यसभा सांसद बनाने की तैयारी कर रही है. बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी ने रणनीति के तहत यह फैसला किया है. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश की कोर कमेटी बैठक कर उम्मीदवार का नाम तय करेगी. फिलहाल झारखंड विधानसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत है. ऐसे में पार्टी उम्मीदवार का निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है. पार्टी के एक वरीय पदाधिकारी के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार और झारखंड दोनों जगह फिर राज्यसभा के चुनाव होंगे. तब यहां से झारखंड का उम्मीदवार दिया जायेगा.
केडी सिंह के इस्तीफे के बाद खाली था पद : राज्यसभा सांसद केडी सिंह के इस्तीफा देने की वजह से यह पद खाली हो गया था. श्री सिंह वर्ष 2010 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीत कर राज्यसभा पहुंचे थे. श्री सिंह का कार्यकाल वर्ष 2016 में खत्म होना था. पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 में राज्यसभा की सीट खाली नहीं हो रही थी. वर्ष 2014 में श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए. इसके बाद इन्होंने झारखंड की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था.
कानूनी पेंच की वजह से फंसा था मामला : केडी सिंह के इस्तीफा देने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी. इसका विरोध पूर्व सांसद अजय मारू ने आयोग को पत्र लिख कर किया था. कहा गया था कि यह मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन है. मामला के निष्पादन होने तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है. अब हाइकोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया है और यहां चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

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