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जिलों में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित करे सरकार : झालसा

झालसा ने गृह विभाग को लिखा पत्ररांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने सरकार के गृह विभाग को पत्र लिख कर सभी जिलों में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित करने को कहा है. झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार ने कहा है कि 24 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश (सिविल […]

झालसा ने गृह विभाग को लिखा पत्ररांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने सरकार के गृह विभाग को पत्र लिख कर सभी जिलों में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित करने को कहा है. झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार ने कहा है कि 24 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश (सिविल रिट-406/2013) के आलोक कमेटी का शीघ्र गठन किया जाये. इस कमेटी के संबंधित जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे. जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कमेटी के सदस्य रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कमेटी कार्य करेगी. आपदा पीडि़त को कॉस्ट फंड से मिलेगी राहतझालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कॉस्ट फंड के संबंध में दिशा निर्देश दिया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कॉस्ट फंड से आपदा पीडि़तों को तत्काल सहायता दे सकेगी. इस संबंध में सभी डीएलएसए को निर्देश जारी किया गया है. सहायता के रूप में कितनी राशि दी जायेगी, यह डीएलएसए ही तय करेगा. मालूम हो कि हाइकोर्ट द्वारा लगाये गये जुर्माना की राशि कॉस्ट फंड में जमा होती है.

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