प्रोफेसर का हाथ काटने का मामलाएजेंसियां, कोच्चिकेरल में वर्ष 2010 में एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में एक विशेष एनआइए अदालत ने एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े 10 लोगों को शुक्रवार को कठोर कारावास की सजा सुनायी. इन लोगों ने प्रोफेसर पर यह आरोप लगाते हुए उनका हाथ काट दिया था कि उन्होंने अपने द्वारा तैयार किये गये प्रश्नपत्र के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. एनआइए कोर्ट के न्यायाधीश पी शशिधरन ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को दो साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनायी. कोर्ट ने इन 13 लोगों पर आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि इडुक्की जिले के थोडूपुझा स्थित न्यूमैन कॉलेज के पीडि़त प्रोफेसर टीजे जोसेफ को दी जायेगी. जिन लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है, वे गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाये गये. ज्यादातर दोषी पांच साल से न्यायिक हिरासत में हैं. केस पर एक नजरघटना चार जुलाई, 2010 की और जुलाई, 2013 में शुरू हुआ मुकदमा अभियोजन पक्ष के 300 और बचाव पक्ष के चार गवाहों से हुई पूछताछ 950 से अधिक अभियोजन और 30 बचाव दस्तावेजों का हुआ परीक्षण200 से अधिक सामग्रियों की हुई जांच एनआइए ने मामले में 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. हालांकि, 31 पर ही मुकदमा चल सका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 13 लोगों को ठहराया गया दोषी
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10 आरोपियों को आठ साल का कठोर कारावास
प्रोफेसर का हाथ काटने का मामलाएजेंसियां, कोच्चिकेरल में वर्ष 2010 में एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में एक विशेष एनआइए अदालत ने एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े 10 लोगों को शुक्रवार को कठोर कारावास की सजा सुनायी. इन लोगों ने प्रोफेसर पर यह आरोप लगाते हुए उनका हाथ काट दिया था कि […]
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