अग्रिम जमानत याचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में बुधवार को निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति बलबीर सिंह तोमर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों के जवाब को देखते हुए याचिका खारिज कर दी. गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी के पारा मेडिकल कॉलेज के बैचलर कोर्स ऑफ रेडियेशन एंड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी की द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा ने प्रार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें कहा गया है कि 25 अक्तूबर 2014 को बलबीर सिंह तोमर ने रांची के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीडि़ता को बुलाया था. आरोप है कि उसने अपने कमरे में पीडि़ता से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था.
निम्स यूनिवर्सिटी के कुलपति को हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत
अग्रिम जमानत याचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय की अदालत में बुधवार को निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति बलबीर सिंह तोमर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. अदालत ने संबंधित पक्षों के जवाब को देखते हुए याचिका खारिज कर दी. गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी के पारा मेडिकल […]
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