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दो माह में दूसरी जगह शिफ्ट करे पोस्टमार्टम हाउस : हाइकोर्ट

सावन माह शुरू होने के पहले शिफ्टिंग कार्य पूरा होजनहित याचिका निष्पादितमामला देवघर में आवासीय क्षेत्र में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को हटाने कारांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को देवघर के बाबा विश्वनाथ मंदिर व आवासीय क्षेत्र में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व […]

सावन माह शुरू होने के पहले शिफ्टिंग कार्य पूरा होजनहित याचिका निष्पादितमामला देवघर में आवासीय क्षेत्र में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को हटाने कारांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को देवघर के बाबा विश्वनाथ मंदिर व आवासीय क्षेत्र में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो माह के अंदर दूसरी जगह पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने कहा कि यह कार्य निश्चित रूप से सावन मेला के शुरू होने के पहले हो जाना चाहिए. इसके बाद खंडपीठ ने याचिका निष्पादित कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि पोस्टमार्टम हाउस को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है. देवघर उपायुक्त के आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि इसे कुष्ठ आश्रम रोड में शिफ्ट किया जायेगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनीत प्रकाश ने खंडपीठ को बताया कि बाबा मंदिर के निकट जलसार रोड में पोस्टमार्टम हाउस से लोगों को परेशानी हो रही है. 15 दिनों से शव पड़ा हुआ है, लेकिन उसे उठानेवाला कोई नहीं है. इसका विपरीत असर लोगों, खास कर बच्चों पर पड़ रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अभय कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर कर पोस्टमार्टम हाउस को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया था.

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