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केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के लिए पैन जरूरी

नयी दिल्ली. निजी कंपनियों के लिये केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण को लेकर स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य कर दिया गया है. विनिर्माण क्षेत्र में काम करने को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सरल बनाये गये नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दो दिन के भीतर पंजीकरण किया जायेगा. वित्त मंत्रालय के […]

नयी दिल्ली. निजी कंपनियों के लिये केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण को लेकर स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य कर दिया गया है. विनिर्माण क्षेत्र में काम करने को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सरल बनाये गये नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दो दिन के भीतर पंजीकरण किया जायेगा. वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, पंजीकरण चाहने वालों के लिए संबंधित आवेदनकर्ताओं को मालिक या कानूनी इकाई के पैन का उल्लेख अनिवार्य होगा. इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों को ऑनलाइन आवेदन में पैन का जिक्र करने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है. सरकारी विभागों के अलावा आवेदनकर्ताओं को पैन के बिना पंजीकरण नहीं दिया जायेगा. इसके अनुसार, आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन फार्म में अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर देना होगा. इसमें कहा गया है कि लेन-देन में लगनेवाले समय को कम करने के लिए करदाताओं के साथ सूचना का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है.

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