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आइएएस, आइपीएस को निलंबित नहीं कर सकेंगे राज्य

नयी नियमावली बना रही केंद्र सरकार48 घंटे के भीतर केंद्र को देनी होगी सूचना30 दिन में केंद्र के आदेश की पुष्टि जरूरी45 दिन में अभी कर सकते हैं आदेश की पुष्टिएजेंसियां, नयी दिल्लीआइएएस या आइपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता. सिवाय उन मामलों को छोड़ कर, जहां राज्य सरकारों […]

नयी नियमावली बना रही केंद्र सरकार48 घंटे के भीतर केंद्र को देनी होगी सूचना30 दिन में केंद्र के आदेश की पुष्टि जरूरी45 दिन में अभी कर सकते हैं आदेश की पुष्टिएजेंसियां, नयी दिल्लीआइएएस या आइपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता. सिवाय उन मामलों को छोड़ कर, जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो. यदि केंद्र की नयी नियमावली प्रभाव में आती है, तो राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) के निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र को सूचना देनी होगी.नौकरशाह कार्मिक मंत्रालय से राज्य सरकारों द्वारा मनमर्जी से उनके निलंबन और ट्रांसफर किये जाने पर रोक लगाने के लिए नियम की लंबे समय से मांग कर रहे थे. अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल और कुलदीप नारायण जैसे कई अधिकारी कथित तौर पर राज्य की मनमानी के शिकार हुए हैं.अनुशंसा की होगी जरूरतअखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम 2015 के मसौदे के अनुसार निलंबन को एक हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए उचित सरकार को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की जरूरत होगी. केंद्र की समीक्षा समिति का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय (आइएएस के लिए कार्मिक, आइपीएस के लिए गृह और आइएफओएस के लिए वन) के सचिव द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व मुख्य सचिव के पास होता है.

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