नयी दिल्ली. सरकार ने बीमा क्षेत्र की तरह पेंशन क्षेत्र मंे भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा को बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने के निर्णय को अधिसूचित किया है. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) ने सोमवार को इस बारे मंे एक प्रेस नोट जारी किया है. प्रेस नोट डीआइपीपी द्वारा जारी किया जानेवाला वह आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसके जरिये नयी एफडीआइ नीतियों या मौजूदा नीतियांे मंे बदलाव को प्रभाव मंे लाया जाता है. पेंशन क्षेत्र मंे एफडीआइ की सीमा बढ़ा कर 49 प्रतिशत की गयी है. इसमंे एफपीआइ, एफआइआइ, क्यूएफआइ, एफवीसीआइ, एनआरआइ और डीआर द्वारा किया जानावाले निवेश शामिल है. प्रेस नोट के अनुसार, 26 प्रतिशत तक एफडीआइ के लिए किसी तरह की सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन 26 प्रतिशत से अधिक और 49 प्रतिशत तक एफडीआइ की सीमा के लिए एफआइपीबी की अनुमति अनिवार्य है. हालांकि, पेंशन क्षेत्र मंे सभी तरह का निवेश पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अनुसार होना जरूरी होगा.
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पेंशन क्षेत्र की 49 फीसदी एफडीआइ अधिसूचित
नयी दिल्ली. सरकार ने बीमा क्षेत्र की तरह पेंशन क्षेत्र मंे भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा को बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने के निर्णय को अधिसूचित किया है. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) ने सोमवार को इस बारे मंे एक प्रेस नोट जारी किया है. प्रेस नोट डीआइपीपी द्वारा जारी किया जानेवाला […]
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