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लोकपाल : संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 15 अक्तूबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उनकी, उनके जीवन साथियों और आश्रित बच्चों के नाम की संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा दाखिल करने की तारीख 15 अक्तूबर तक बढ़ा दी है. लोकपाल कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी और अपने जीवन साथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्ति का ब्योरा दाखिल […]

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उनकी, उनके जीवन साथियों और आश्रित बच्चों के नाम की संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा दाखिल करने की तारीख 15 अक्तूबर तक बढ़ा दी है. लोकपाल कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी और अपने जीवन साथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्ति का ब्योरा दाखिल करना अनिवार्य है. पूर्व में यह रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह तारीख अब 15 अक्तूबर 2015 तक बढ़ा दी गयी है. कर्मचारियों द्वारा रिटर्न का ब्योरा देने के लिए तीसरी बार तारीख बढ़ायी गयी है. लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार, प्रत्येक लोक सेवक को हर साल 31 मार्च तक या उस साल 31 जुलाई के पहले तक संपत्ति और देनदारियों संबंधी सालाना रिटर्न, सूचना देनी होगी और संपत्ति की घोषणा करनी होगी. वर्ष 2014 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर थी, जिसे बाद में दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया. फिर यह तारीख 30 अप्रैल तक और अब 15 अक्तूबर 2015 तक बढ़ा दी गयी. लोकपाल कानून के तहत संपत्ति का ब्योरा उसी तरह दिया जाना है, जिस तरह कर्मचारी विभिन्न सेवा नियमों के तहत देते हैं. सभी समूहों ए, बी और सी के कर्मचारी नए नियमों के तहत संपत्ति का ब्योरा देंगे. कर्मचारियों को नकद राशि, बैंक में जमा राशि, बॉन्ड में निवेश की गयी राशि, डिबेन्चर, कंपनी या म्यूचुअल फंड में शेयर और यूनिट, बीमा पॉलिसियां, पीएफ, पर्सनल लोन और किसी व्यक्तियों को दी गयी अग्रिम राशि आदि का ब्योरा देना है.

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