नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीडन का आरोप झेल रहे टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी को यूनान मंे अगले सप्ताह प्रस्तावित वैश्विक जल सम्मेलन के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पचौरी ने अपनी याचिका वापस ले ली. जस्टिस एसपी गर्ग ने पचौरी के इस आग्रह पर असहमति जतायी कि उन्हें सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए. अदालत ने कहा कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है. अदालत ने कहा, निचली अदालत याचिकाकर्ता (पचौरी पर) पहले शर्त लगा चुकी है कि उन्हें सुनवाई लंबित रहने तक विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि उनकी जगह कोई और व्यक्ति सम्मेलन में शामिल हो सकता है.
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पचौरी को विदेश जाने की अनुमति नहीं, याचिका वापस ली
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीडन का आरोप झेल रहे टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी को यूनान मंे अगले सप्ताह प्रस्तावित वैश्विक जल सम्मेलन के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पचौरी ने अपनी याचिका वापस ले ली. जस्टिस एसपी गर्ग ने […]
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