रांची : आय से अधिक संपत्ति के मामले में दुलाल भुइयां को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दुलाल भुइयां की ओर से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में अपनी बात रखने का निर्देश दिया है. दुलाल भुइयां ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ की ओर से दर्ज किये गये मामले को निरस्त करने का आग्रह किया था. कहा गया था कि सीबीआइ ने उनकी पत्नी और बेटे की संपत्ति को जोड़ दिया है. उनकी संपत्ति से इनका कोई लेना-देना नहीं है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बातें डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समझ रखे.
दुलाल भुइयां को नहीं मिली हाइकोर्ट से राहत
रांची : आय से अधिक संपत्ति के मामले में दुलाल भुइयां को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दुलाल भुइयां की ओर से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में अपनी बात रखने का निर्देश दिया है. दुलाल भुइयां ने हाइकोर्ट […]
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