निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी ने दिया निर्देश
रांची : निजी घरों में बिना परमिशन के होर्डिग लगाने पर रांची नगर निगम भवन मालिक पर कार्रवाई करेगा. निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने इस संबंध में बाजार शाखा के कर्मचारियों को आदेश दिया है.
जारी आदेश में श्री कुमार ने कहा है कि जिस भवन में होर्डिग-विज्ञापन पट्ट लगे मिले, उन घरों से निगम के कर्मचारी परमिशन के कागजात मांगें. अगर भवन मालिक कागजात नहीं दिखाते तो ऐसे होर्डिग को नगरपालिका अधिनियम 177 के तहत जब्त करें. बाधा देने वाले भवन मालिक पर अधिनियम की धारा 602-607 के तहत केस दर्ज करायें.