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एजी ने मांगा खर्च का हिसाब

अनुदान के रूप में राज्य सरकार को मिले थे 4169.89 करोड़ रुपये रांची : महालेखाकार (अकाउंटस) ने राज्य सरकार से केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में मिले 4169.89 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब मांगा है. सरकार के 24 विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) ने इस राशि की निकासी थी. पर, अब तक […]

अनुदान के रूप में राज्य सरकार को मिले थे 4169.89 करोड़ रुपये
रांची : महालेखाकार (अकाउंटस) ने राज्य सरकार से केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में मिले 4169.89 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब मांगा है. सरकार के 24 विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) ने इस राशि की निकासी थी. पर, अब तक इस के खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है.
एजी ने सरकार को लिखे पत्र में जनवरी 2015 तक केंद्रीय सहायता-अनुदान मद से की गयी निकास का ब्योरा भेजा है. इसमें कहा गया है कि केंद्र से मिली इस राशि के खर्च से संबंधित कुल 4582 उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं मिला है. नियमानुसारइस राशि की निकासी के एक साल के अंदर निर्धारित प्रपत्र में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 4169.89 करोड़ रुपये से सहायता-अनुदान की राशि में छह विभागों के पास ही करीब 81 प्रतिशत राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है. इन विभागों में नगर विकास, पंचायती राज व एनआरइपी, परिवहन, कल्याण, योजना, पेयजल और सहकारिता का नाम शामिल है. एजी ने अपने पत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने की स्थिति में अगली बार से अनुदान मद की राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र जारी नहीं करने की चेतावनी दी है.
चेतावनी के बाद सरकार ने नियम बदला: एजी की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पहले की गयी निकासी के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बदले एजी से प्राधिकार पत्र लेने की बाध्यता की समाप्त कर दी है. इसके लिए ट्रेजरी कोड के नियम 429 में संशोधन कर दिया है. इस नियम के तहत पहले किसी भी विभाग को सहायता अनुदान की राशि निकालने के लिए एजी से प्राधिकार पत्र लेने की बाध्यता थी.
पहली निकासी का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये बिना ही राशि की निकासी करने के क्रम में एजी द्वारा उपयोगिता प्रमाण देने का दबाव बनाया जाता था. पर, सरकार ने अब नियम 429 को शिथिल कर दिया है. इससे अब किसी विभाग को सहायता अनुदान की राशि निकालने के लिए एजी से प्राधिकार पत्र नहीं लेना होगा. विभाग अपने हिसाब से इस मद से निकासी कर सकेगा.

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