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राज्यपाल ने मुजरिमों की दया याचिका खारिज की

रांची : राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने मसजिद में घुस कर अपने भाई के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करनेवालों की दया याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने मंत्रिपरिषद की ओर से की गयी अनुशंसा सहित अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है. ज्ञात हो कि वर्ष 2007 में लोहरदगा निवासी […]

रांची : राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने मसजिद में घुस कर अपने भाई के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करनेवालों की दया याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने मंत्रिपरिषद की ओर से की गयी अनुशंसा सहित अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है.
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 में लोहरदगा निवासी हनीफ खान, उनकी पत्नी कसुमन बीवी, पुत्र गुफरान और इमरान खान के अलावा चार नाबालिग बच्चों (पांच, आठ, 12 व18 वर्ष) की हत्या कर दी गयी थी. इसमें से एक बच्च विकलांग था. मोफिल खान और मोबारक खान ने अपने अन्य लोगों के साथ अपने ही भाई व उसके पारिवारिक सदस्यों की हत्या कर दी थी.
हनीफ खान की हत्या उस वक्त कर दी गयी थी, जब वह मसजिद में नमाज पढ़ रहे थे. हत्या की इस घटना में सत्र न्यायालय ने अगस्त 2008 में मोफिल खान और मोबारक खान को मौत की सजा सुनायी थी. हाइकोर्ट ने वर्ष 2009 में सजा के खिलाफ मुजरिमों की ओर से दायर अपील खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2009 में अपील याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुए मौत की सजा को सही करार दिया. इसके बाद इन दोनों मुजरिमों ने राज्यपाल के नाम दया याचिका भेजी थी. मंत्रिपरिषद ने विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल से दया याचिका खारिज करने की अनुशंसा की. मंत्रिपरिषद की अनुशंसाओं पर विचार के बाद राज्यपाल ने भी इन दोनों मुजरिमों की दया याचिका खारिज कर दी. इनकी सजा बरकरार रखी गयी है.

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