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दल-बदल मामले में बाबूलाल की ओर से रखा गया पक्ष

विधि सम्मत निर्णय लेंगे : स्पीकरवरीय संवाददाता, रांचीझाविमो छोड़ कर भाजपा में शामिल होने वाले छह विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को विधानसभा में सुनवाई हुई. स्पीकर दिनेश उरांव के समक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से वकील आरएन सहाय ने पक्ष रखा. […]

विधि सम्मत निर्णय लेंगे : स्पीकरवरीय संवाददाता, रांचीझाविमो छोड़ कर भाजपा में शामिल होने वाले छह विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को विधानसभा में सुनवाई हुई. स्पीकर दिनेश उरांव के समक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से वकील आरएन सहाय ने पक्ष रखा. उन्होंने छह विधायकों की ओर से याचिका की मेंटेनेब्लिटी पर उठाये गये सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया. कहा गया कि 10 वीं अनुसूची में सुनवाई के लिए नियम बनाये गये हैं. अगर याचिकाकर्ता याचिका वापस भी ले लेता है, तो स्पीकर का कर्तव्य है कि वह फैसला सुनाये. प्रतिवादी विधायक नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, अमर बाउरी, आलोक चौरसिया, गणेश गंझू और जानकी यादव ने कहा गया कि बाबूलाल की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. याचिका के साथ बाबूलाल मरांडी की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है. सुनवाई के बाद स्पीकर ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से कई आदेशों का हवाला दिया गया है. इसका अध्ययन कर विधि सम्मत निर्णय लेंगे.

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