नयी दिल्ली. सरकार द्वारा पांच अपै्रल को विवादास्पद भूमि अध्यादेश को निष्प्रभावी होने दिया जा सकता है. सरकार का यह कदम इस अध्यादेश के विरुद्ध कई राजनीतिक दलों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध-प्रदर्शन तेज किये जाने के बीच उठाया जा सकता है. एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा, यह पांच अपै्रल को निष्प्रभावी होना है. हम तब देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है. सरकार ने पिछले साल 31 दिसंबर को भूमि अधिग्रहण पर एक अध्यादेश जारी किया था. इस अध्यादेश का स्थान लेनेवाले विधेयक को 23 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में संसद में लाया गया था. वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन के लिए लाये गये इस नये विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है. यह विधेयक राज्यसभा में अटक गया, क्योंकि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है. बजट सत्र का 20 अपै्रल से अवकाश हो गया है, लिहाजा अध्यादेश को फिर से जारी करने के लिए संसद का सत्रावसान करना पड़ेगा. सूत्रों ने संकेत दिये कि सरकार बजट सत्र का अवकाश के दौरान सत्रावसान करने का असामान्य कदम उठाने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे कोई मकसद हल नहीं होगा और इससे सत्तारूढ़ गंठबंधन पर दंभ का आरोप लग सकता है.
भू-अध्यादेश पांच अपै्रल से हो जायेगा निष्प्रभावी!
नयी दिल्ली. सरकार द्वारा पांच अपै्रल को विवादास्पद भूमि अध्यादेश को निष्प्रभावी होने दिया जा सकता है. सरकार का यह कदम इस अध्यादेश के विरुद्ध कई राजनीतिक दलों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध-प्रदर्शन तेज किये जाने के बीच उठाया जा सकता है. एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा, यह पांच अपै्रल को निष्प्रभावी होना है. हम […]
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