28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सरायकेला में व्यवसायियों से वसूली की जांच शुरू

रांची : सरायकेला-खरसावां जिला में सिपाही विनोद कुमार की ओर से सीनियर पुलिस अफसरों के नाम पर वसूली करने के मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. जांच रांची जोन की आइजी सुमन गुप्ता कर रही हैं. मामला अगस्त 2014 का है. इसे लेकर कोल्हान प्रमंडल के तत्कालीन डीआइजी का सरायकेला-खरसावां के तत्कालीन एसपी […]

रांची : सरायकेला-खरसावां जिला में सिपाही विनोद कुमार की ओर से सीनियर पुलिस अफसरों के नाम पर वसूली करने के मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. जांच रांची जोन की आइजी सुमन गुप्ता कर रही हैं. मामला अगस्त 2014 का है. इसे लेकर कोल्हान प्रमंडल के तत्कालीन डीआइजी का सरायकेला-खरसावां के तत्कालीन एसपी मदन मोहन लाल के बीच विवाद हुआ था.
इसके बाद तत्कालीन डीजीपी ने पूरे मामले की जांच का आदेश रांची जोन के आइजी को दिया था, लेकिन जांच शुरू ही नहीं की गयी.
जानकारी के मुताबिक सिपाही ने चांडिल में कुछ ट्रकों को पकड़ कर वसूली की कोशिश की थी. इसके बाद व्यवसायियों ने मामले की शिकायत डीआइजी व अन्य अफसरों से की थी. उल्लेखनीय है कि गत दो फरवरी को भी सरायकेला में दो सिपाही विनोद कुमार साहू और गौरव कुमार की ओर से व्यवसायियों से वसूली का मामला पकड़ा गया था. एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में पैसा वसूली करते दिखाया था.
एसपी ने लिखी थी चिट्ठी
अगस्त 2014 में सिपाही द्रारा वसूली का मामला सामने आने के बाद आठ अगस्त को सरायकेला के तत्कालीन एसपी मदन मोहन लाल ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था, जिसमें उल्लेख था कि सरायकेला-खरसावां जिला के छह पुलिसकर्मी वरीय पुलिस पदाधिकारियों के नाम पर उगाही करते हैं. पत्र के मुताबिक छह पुलिसकर्मियों के नाम प्रभात दुबे, विनोद गुप्ता, बहादुर महतो, प्रमोद कुमार सिंह, विजय श्रीवास्तव व धनंजय शाही है.
उगाही करने की बात को चर्चा की बात बताते हुए एसपी ने रिपोर्ट में लिखा था कि सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर की गयी बातचीत का कॉल डिटेल की जांच की जा रही है. इस संबंध में अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा. हालांकि इसके बाद एसपी का कोई प्रतिवेदन अभी तक नहीं पहुंचा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें