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जेलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये

कारा महानिरीक्षक पेश हुए, कोर्ट ने पूछा रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य की जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सशरीर उपस्थित कारा महानिरीक्षक (आइजी प्रीजन) शैलेंद्र […]

कारा महानिरीक्षक पेश हुए, कोर्ट ने पूछा
रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य की जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सशरीर उपस्थित कारा महानिरीक्षक (आइजी प्रीजन) शैलेंद्र भूषण को निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पूछा कि राज्य की जेलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. सभी जेलों में लीगल एड कमेटी है अथवा नहीं. जेल अधीक्षक ने लीगल एड कमेटी को सूचित किया है. सुनवाई के दौरान जेल में बंद वैसे सजायाफ्ता, जिसकी ओर से अब तक अपील दायर नहीं हो पायी है, उसकी जानकारी के साथ अगली सुनवाई के दौरान कारा महानिरीक्षक को उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी. इससे पूर्व अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने कोर्ट के निर्देश के आलोक में रिपोर्ट प्रस्तुत की.
इधर, इस मामले में एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने अपना पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि जेलों की वर्तमान व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. वहीं सेवानिवृत्त कारा महानिरीक्षक सभापति कुशवाहा ने जनहित याचिका दायर कर रिक्त पदों पर बहाली की मांग की है. याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.
क्या है रिपोर्ट में
रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में 26 जेल कार्यरत है. इसमें 127 विचाराधीन व 69 सजायाफ्ता कैदी मानसिक रोग से ग्रसित हैं. सेंट्रल जेल घाघीडीह जमशेदपुर में सबसे अधिक 46 कैदी मानसिक रोग से ग्रसित हैं. वहीं 784 महिला विचाराधीन व 137 सजायाफ्ता महिलाएं बंद हैं. 135 महिलाएं बच्चों के साथ रह रही हैं. आठ विचाराधीन गर्भवती जेल में हैं. 28 महिलाओं ने जेल में बच्चे को जन्म दिया है.

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