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लोक अदालत त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम : जस्टिस प्रसाद
रांची : झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) के डोरंडा स्थित न्याय सदन में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 मामलों की सुनवाई हुई. अनुकंपा के 11 मामलों में 11 प्रार्थियों को सीसीएल की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया. एक प्रार्थी अनुपस्थित रहा. वहीं विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालत में लगभग […]
रांची : झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) के डोरंडा स्थित न्याय सदन में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 मामलों की सुनवाई हुई. अनुकंपा के 11 मामलों में 11 प्रार्थियों को सीसीएल की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया. एक प्रार्थी अनुपस्थित रहा.
वहीं विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालत में लगभग 3.66 लाख प्री लेटीगेशन व 994 लेटीगेशन मामले निष्पादित किये गये. लगभग 98 करोड़ रुपये का सेटेलमेंट भी कराया गया. झालसा में आयोजित लोक अदालत में जस्टिस आरआर प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम है. इसका फैसला अंतिम होता है. इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है. समय की बचत होती है तथा कोर्ट फीस भी वापस मिल जाता है. इसमें किसी की जीत हार नहीं होती, आपसी समझौते पर समाधान होता है.
28717 मामलों का निष्पादन
सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ. लोक अदालत में कुल 28,717 मामलों का निष्पादन हुआ. इसमें तीन करोड़ दो लाख 31 हजार 597 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया. लोक अदालत के लिए कुल सात बेंच का गठन किया गया था. शनिवार को मनरेगा, भू अजर्न, राजस्व व टेलीफोन बिल सहित अन्य मामलों का निष्पादन हुआ.
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