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अफवाह फैलाने के लिए फोन बनेगा दंडनीय अपराध

संसदीय समिति ने की सिफारिशत्रविमान अपहरण मामलों के पीडि़तों को उचित मुआवजा देने के लिए भी कहानयी दिल्ली. विमान अपहरण रोधी प्रस्तावित विधेयक में अफवाह फैलाने के लिए फोन करने को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश करते हुए संसद की एक समिति ने विमान अपहरण मामलों के पीडि़तों को उचित मुआवजा देने को कहा है. […]

संसदीय समिति ने की सिफारिशत्रविमान अपहरण मामलों के पीडि़तों को उचित मुआवजा देने के लिए भी कहानयी दिल्ली. विमान अपहरण रोधी प्रस्तावित विधेयक में अफवाह फैलाने के लिए फोन करने को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश करते हुए संसद की एक समिति ने विमान अपहरण मामलों के पीडि़तों को उचित मुआवजा देने को कहा है. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को पेश की गयी अपनी रिपोर्ट में सरकार से यह भी कहा है कि वह ‘बंधक’ और ‘सुरक्षाकर्मियों ‘ की शब्दावली की भी उचित रूप से व्याख्या करे. अपहरण रोधी विधेयक 2014 को पिछले वर्ष दिसंबर में राज्यसभा में पेश करने के बाद संसद की संबंधित विभाग की स्थायी समिति को भेज दिया गया था. विधेयक में विमान अपहर्ताओं को मौत की सजा देने जैसे कड़े प्रावधान किये गये हैं. इसके अतिरिक्त ‘अपहरण’ की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विमान अपहरण की घटनाओं से जुड़े हैं. समिति ने कहा है कि इस प्रकार का ‘समग्र और मजबूत’ विधेयक समय की जरूरत है.

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