खलारी में खुले में पड़ा है 9000 मीट्रिक टन कोयलामामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को खलारी में कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा कि खुले में पड़ा कोयला वैध है अथवा अवैध. यदि अवैध कोयला है, तो सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे. इससे पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता एके पांडेय ने खंडपीठ को बताया कि खलारी में लगभग 9000 मीट्रिक टन कोयला खुले में पड़ा है. इस पर बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अब्दुल्लाह अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर अवैध रूप से हो रहे कोयला उत्खनन पर कार्रवाई के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.
कोयले के अवैध उत्खनन पर सरकार व बोर्ड से जवाब मांगा
खलारी में खुले में पड़ा है 9000 मीट्रिक टन कोयलामामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को खलारी में कोयले के अवैध उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व झारखंड […]
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