रांची: राज्य विद्युत बोर्ड के बंटवारे के लिए राज्य सरकार ने ट्रांसफर स्कीम जारी कर दी है. इसकी प्रतिलिपि कर्मचारी यूनियनों को दे दी गयी है. बंटवारे के पूर्व बोर्ड की सारी संपत्तियों और देनदारी की जवाबदेही राज्य सरकार लेगी. साथ ही कर्मचारियों की सेवा की गारंटी भी लेगी.
यह भी कहा गया है कि बंटवारे के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तो में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, बल्कि वर्तमान सेवा से बाद में बननेवाली सेवा शर्त बेहतर होगी. बंटवारे के बाद बननेवाली चार कंपनियों में होल्डिंग कंपनी के पास कर्मचारी व पेंशनर की जवाबदेही ली गयी है. बिजली बोर्ड के बंटवारे के बाद चार कंपनियां बनेंगी, जिसमें वितरण, संचरण, उत्पादन के अलावा एक होल्डिंग कंपनी बनेगी.
ट्रांसफर स्कीम में होल्डिंग कंपनी को पैतृक कंपनी का अधिकार दिया गया है. यह तीनों कंपनियों के बीच सामंजस्य का काम करेगी. यह कंपनी उत्पादन, वितरण और संचरण कंपनियों के बिजनेस को देखेगी. तीनों कंपनियों के बीच होनेवाले विवादों का निबटारा भी होल्डिंग कंपनी करेगी. ट्रांसफर स्कीम में कर्मचारी यूनियन, बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा. इसके गजट अधिसूचना जारी की जायेगी. इसके बाद ही बोर्ड का बंटवारा होगा.