नयी दिल्ली. एक महिला कर्मी की ओर से लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ‘दि एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) के महानिदेशक आरके पचौरी को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 26 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. पचौरी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद एडीजे राज कुमार त्रिपाठी ने मामले के जांच अधिकारी को नोटिस भी जारी कर पचौरी के आवेदन पर उनका जवाब मांगा. कोर्ट ने अपने आदेश में पचौरी की बीमारी पर रिपोर्ट देेने के लिए जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया और उनकी बीमारी संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कहा. अदालत ने कहा कि इस मामले की अब 26 फरवरी को आगे सुनवाई होगी और इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी.
BREAKING NEWS
पचौरी की गिरफ्तारी पर 26 तक रोक
नयी दिल्ली. एक महिला कर्मी की ओर से लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ‘दि एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) के महानिदेशक आरके पचौरी को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 26 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. पचौरी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद एडीजे […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement