नयी दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का शुक्रवार को उस समय ठिकाना नहीं रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन विश्व कप क्रिकेट में भारत के साथ होनेवाले लीग मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल की लाइव फीड साझा कर सकता है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर लगायी गयी रोक बरकरार रखी है. हाइकोर्ट ने कहा था कि क्रिकेट विश्व कप के प्रसारण का अधिकार सिर्फ स्टार इंडिया के पास है. उसने प्रसाद भारती से कहा था कि वह निजी केबल ऑपरेटरों के साथ लाइव फीड साझा नहीं करे.न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत ने कहा, ‘हमारी राय है कि हमारे अंतरिम आदेश के तहत हाइकोर्ट के चार फरवरी, 2015 के आदेश को निलंबित रखने की व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी. हम तद्नुसार आदेश देते हैं.’ कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील अंतिम सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि क्रिकेट विश्व कप के मैचों के लिए दूरदर्शन को नया चैनल शुरू करने संबंधी सुझाव स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जहां तक दूसरे सुझाव का सवाल है कि दूरदर्शन द्वारा यह सूचना पट्टी चलाये कि ‘विश्व कप के मैचों की फीड सिर्फ दूरदर्शन के लिए है ‘ इसे इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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दूरदर्शन पर दिखेगा विश्व कप में भारत के सभी मैच
नयी दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का शुक्रवार को उस समय ठिकाना नहीं रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन विश्व कप क्रिकेट में भारत के साथ होनेवाले लीग मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल की लाइव फीड साझा कर सकता है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर लगायी गयी रोक बरकरार रखी है. […]
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