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असंगठित कर्मकारों के लिए बीमा योजना शीघ्र

किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेंगे एक लाख रुपये स्वाभाविक मृत्यु में भी 30 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार शीघ्र ही झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेगी. इस योजना का लाभ राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्य करनेवाले निबंधित कर्मकारों को […]

किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेंगे एक लाख रुपये
स्वाभाविक मृत्यु में भी 30 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार शीघ्र ही झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेगी. इस योजना का लाभ राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्य करनेवाले निबंधित कर्मकारों को प्राप्त होगा.
उनके लिए सरकार बीमा योजना आरंभ करने जा रही है. गौरतलब है कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आरंभ की जा रही इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु के निबंधित कर्मकारों की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये, पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में 75 हजार रुपये, आंशिक अपंगता में 37500 रुपये तथा स्वाभाविक मृत्यु में 30 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान रखा गया है.
इस योजना के तहत उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तथा असाध्य रोगों के इलाज के लिए पूर्ण चिकित्सीय व्यय का भी प्रावधान है. योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के माध्यम से किया जायेगा.

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