23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लोकपाल : बाबुओं को मिल सकती है दो बार संपत्ति का रिटर्न दाखिल करने से छूट

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी दो बार दाखिल करने से छूट दी जा सकती है. लोकपाल अधिनियम और अन्य सेवा संबंधी नियमों में इस तरह का प्रावधान है. लोकपाल अधिनियम के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रित परिजनों की संपत्तियों और देनदारियों का रिटर्न […]

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी दो बार दाखिल करने से छूट दी जा सकती है. लोकपाल अधिनियम और अन्य सेवा संबंधी नियमों में इस तरह का प्रावधान है. लोकपाल अधिनियम के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रित परिजनों की संपत्तियों और देनदारियों का रिटर्न दाखिल करेंगे. ये रिटर्न कर्मचारी द्वारा सेवा के अन्य नियमों के तहत पहले ही दाखिल जानकारी के अतिरिक्त होगा. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा, ‘लोकपाल अधिनियम के तहत संपत्तियों और देनदारियों के संबंध में रिटर्न फाइल करने की जरूरत अतिरिक्त है और मौजूदा नियमों के तहत रिटर्न फाइल करने की जरूरत को कमतर करनेे या दबाने के लिए नहीं है.’ विभाग ने कहा, ‘इसके चलते मौजूदा सेवा नियमांे के तहत संपत्ति का रिटर्न दाखिल करने की जरूरत लागू नियमों के तहत एक स्वतंत्र जरूरत है और इन नियमों को केवल संशोधित करके इन्हें खत्म किया जा सकता है.’

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें