रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गयी. इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने खंडपीठ को बताया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर (मेरिट) के आधार पर नहीं हो रही है. मैट्रिक-इंटर में प्राप्त अंक को आधार बनाया गया है. इसके अलावा डीपीइ प्रशिक्षण वैध नहीं है. इसके बावजूद सरकार डीपीइधारी को शिक्षक नियुक्त कर रही है. प्रार्थी ने कक्षा एक से पांच तक में बीएड डिग्रीधारी को भी शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए सरकार को आदेश देने का आग्रह किया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी किशोर कुमार यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी.
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याचिका खारिज, शिक्षक नियुक्ति पर लगा ग्रहण छंटा
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गयी. इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज […]
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