रांची : न्यायायुक्त योगेश्वर मनी की अदालत में हत्या की आरोपी किरण देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. किरण देवी पर अपनी बेटी खुशबू की हत्या कर शव को घर में छिपाने का आरोप था. यह मामला तमाड़ थाना-कांड संख्या 62/10 से संबंधित है. इस मामले में अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही करायी गयी थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडे ने बहस की.
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साक्ष्य के अभाव में रिहा
रांची : न्यायायुक्त योगेश्वर मनी की अदालत में हत्या की आरोपी किरण देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. किरण देवी पर अपनी बेटी खुशबू की हत्या कर शव को घर में छिपाने का आरोप था. यह मामला तमाड़ थाना-कांड संख्या 62/10 से संबंधित है. इस मामले में अभियोजन की ओर से […]
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