कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाबनयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराये गये कांग्रेसी नेता रशीद मसूद की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से जवाब मांगा. मसूद दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद शीर्ष अदालत पहुंचे हैं. जस्टिस दीपक मिश्र और प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने मसूद (68) की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया. मसूद दोषी सांसदों-विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी सीट गंवानेवाले पहले सांसद थे. पूर्व राज्यसभा सदस्य ने अधिवक्ता अर्चित के जरिये दायर अपनी याचिका में विभिन्न कारण बता कर जमानत मांगी. उन्हांेेने कहा कि वह मधुमेह से पीडि़त हैं और अपनी बीमारियों के लिए कई अन्य दवाओं के साथ दिन में कई बार इंसुलिन लेते हैं.
रशीद मसूद बेल के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाबनयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराये गये कांग्रेसी नेता रशीद मसूद की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से जवाब मांगा. मसूद दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये […]
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